2018 के हरियाणा सीबीएसई टॉपर गैंगरेप मामले में 3 दोषी करार
सीबीएसई टॉपर गैंगरेप मामले में हरियाणा के नारनौल शहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को तीन मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया और पांच अन्य को बरी कर दिया। आरोपित को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
घटना 12 सितंबर, 2018 की है, जब महेंद्रगढ़ जिले के एक कोचिंग सेंटर जा रही सीबीएसई की 18 वर्षीय टॉपर का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। आठ आरोपियों के खिलाफ पंकज, नीशु फोगट और मनीष को मुख्य आरोपी बनाया गया था और दीन दयाल, नवीन, डॉ संजीव, मंजीत और अभिषेक को अन्य आरोपों का सामना करना पड़ा था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मोना सिंह ने मुख्य आरोपी पंकज, नीशु और मनीष को दोषी ठहराया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328 (जबरन नशीला पदार्थ देना), 365 (अपहरण) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया था। . न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 202, 118 और 216 के तहत दर्ज पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।