Shaheen Bagh : शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच एमसीडी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया।

राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) इलाके में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सीपीआईएम की याचिका की ओर से दायर पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल यहां क्यों आए हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू नगर निगम का बुलडोजर आज शाहीन बाग (Shaheen Bagh) तक पहुंच गया। शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया।

अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए सोमवार को इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर तैनात किया गया था। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे इस कार्रवाई को गलत बताया।

अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था, जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां-जहां अतिक्रमण है, एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा। ये यहां आकर माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीतिकरण किया जा रहा है।

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