फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस: आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे. रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है. तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान और उनकी फैमिली को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई. तीनों ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था.

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे. रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है. तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट हैं. एक सर्टिफिकेट रामपुर में बना है. चुनाव लड़ने के समय इन्होंने लखनऊ से दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था. एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला आजम की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है. जबकि, बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है. जांच में अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी पाया था. इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था.

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