ज्ञानवापी केस : जिला कोर्ट ने मंदिर पक्ष को तहखाने में दिया पूजा का अधिकार
नई दिल्ली :
अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में पहले सील किए गए तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है. वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को दोपहर में यह फैसला सुनाया. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों द्वारा पूजा-अर्चना की जा सकती है.
अदालत ने कहा कि, मस्जिद के तहखाने में प्रवेश पर रोक के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने को एएसआई के सर्वेक्षण के दौरान सील करने का आदेश दिया था.