जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस : साकेत की कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया

सौम्या विश्वनाथन की हत्या को 15 साल हो गए हैं, उनका शव दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हीं की कार से बरामद हुआ था.

नई दिल्‍ली : 

साल 2008 में टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन (Soumya Viswanathan) की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को कोर्ट ने दोषी माना है. इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्‍टूबर को होगी. 26 अक्‍टूबर को ही पांचों आरोपियों की सजा का ऐलान हो सकता है. सभी आरोपियों को मकोका, हत्या और लूट में दोषी करार दिया गया है. साथ ही अजय सेठी को आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी क़रार दिया गया है.

सौम्या विश्वनाथन की हत्या को 15 साल हो गए हैं, उनका शव दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हीं की कार से बरामद हुआ था. साकेत कोर्ट ने दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय किए गए थे.

सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 की देर रात करीब 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं. उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के आरोप में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया, सभी आरोपी मार्च 2009 से हिरासत में हैं. पुलिस ने आरोपियों पर मकोका भी लगाया था.

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