छत्तीसगढ़ में विधायकों व मंत्रियों का बढ़ेगा वेतन, नई ट्रांसफर नीति बनेगी, DSF की होगी भर्ती, मछुआ नीति भी मंजूर

छत्तीसगढ के सीएम भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य में स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है। नई ट्रांसफर नीति बनाने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई जाएगी।

छत्तीसगढ के सीएम भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य में स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है। नई ट्रांसफर नीति के लिए कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का फैसला लिया है। बैठक में नई मछली पालन नीति, विधायकों व मंत्रियों के वेतन व भत्ता बढ़ाने के विधेयक को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर अब डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स (DSF) की भर्ती की जाएगी, जिससे सहायक आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी। राजस्व बढ़ाने आबकारी शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों को विधानसभा में रखा जाएगा।

मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय हुए
● राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदन।
● प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स (DSF) संवर्ग भर्ती की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी और सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान मिलेगा।
● स्थानांतरण नीति-2022 के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा। सुझाव व अनुशंसा के आधार पर नई नीति बनेगी, जिसे सीएम से अनुमोदन प्राप्त होगा।
● प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2022 के प्ररूप का अनुमोदन।
● विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन
● छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन
● मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद 40 करोड रुपये की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
● क्षेत्र संयोजक से सीईओ, जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति न्यूनतम समय 5 वर्ष में 6 माह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
● वर्ष 2022-23 में आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गौठान विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की पूर्ति करने ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क‘‘ में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन।
● विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन।
● छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक-2022, के प्रस्ताव का अनुमोदन
● छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं बाद के मोटरयानों पर बकाया टैक्स (वन टाइम सेटलमेंट) एकमुश्त निपटान योजना-2020 की अवधि 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
● अप्रैल 2020 से मार्च 2022 कुल 24 माह का सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स की राशि 99.95 लाख को छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
● औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एचव्ही-4 श्रेणी के स्टील उद्योग अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
● छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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